नूंह पुलिस अधीक्षक के पत्र की सलाह पर जिलाधीश नूंह धीरेन्द्र खड़गटा ने इड़री खंड के गाँव खेड़ा-खलीपुर में हिन्दू, मुस्लिम के तनाव को देखते हुए दो डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त के आदेश जारी किए ह
ं। जिलाधीश धीरेन्द्र खड़गटा ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 22 (1) और 23 (11) के तहत उक्त गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लाला हरद्वारी लाल कॉलेज तावडू के सहायक प्रोफेसर डाक्टर राजपाल व राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल गांगोली के प्रिंसिपल श्यामवीर को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि उपमंडल अधिकारी नूंह को नोडल अधिकारी होंगे।
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