ख़ोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूह। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए जिला बाल संरक्षण ईकाई नूंह चौबीस घंटे कार्यरत है। ऐसे में किसी भी नागरिक को अपने आस पड़ोस में को
ऐसा बच्चा मिलता है तो उसकी जानकारी तुरंत 1098 टोल फ्री नंबर पर दें। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आबिद हुसैन ने बताया कि इसके अलावा बच्चा गोद लेने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय संस्था सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग इन दिनों फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर बच्चा गोद लेने की बात कह रहे हैं। जबकि असलियत में बच्चा गोद लेने के लिए केंद्रीय संस्था सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आबिद हुसैन ने बताया कि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण कई परिवारों में बच्चों के माता और पिता दोनों की मौत हो चुकी है इसका लाभ मानव तस्करी से जुड़े कुछ लोग व सामाजिक तत्व उठाना चाहते हैं मानव तस्करी से जुड़े कुछ लोग में असामाजिक तत्वों सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाकर बच्चे को गोद लेने की बात करते हैं जो कि यह गैरकानूनी कार्य है उन्होंने बताया कि बच्चा गोद की एक निर्धारित प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित संस्था है जो बच्चों को गोद लेने लोगों की मदद कर दिए पंजीकरण के बाद इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा इन दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र भारत में निवास करने वाले पते का प्रमाण पत्र से अधिक पुराना होना चाहिए विवाह प्रमाण पत्र परिवार की तस्वीर तथा परिवार का आय प्रमाण पत्र आदि है उन्होंने बताया कि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड होने के बाद आवेदन के घर की रिपोर्ट ली जाएगी और वह पोर्टल पर अपलोड होगी। उन्होंने बताया कि जिले में अधिक जानकारी के लिए उनके मोबाइल नंबर 8059159786 पर जानकारी ली जा सकती है।
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