नूंह एएवाई, बीपीएल व ओपीएच कटैगरी के कार्डधारको को मास मई 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन प्रदान किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि म
ास मई 2021 का राशन सोसल डिस्टेसं की पालना करते हुए निम्नलिखित प्रकार से वितरण किया जाना है:- 1. एएवाई राशन कार्ड पर रेगुलर एलोकेशन के तहत एक बार 25 किलो गेहूँ प्रति राशन कार्ड 02 रुपए प्रति किलो से दिया जाएगा तथा दो लीटर सरसों तेल 20 रुपए प्रति लीटर/एक किलो चीनी 13:50 प्रति/दस किलो बाजरा प्रति राशन कार्ड एक रुपए प्रति किलो/ एक किलो नमक 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेंहू अतिरिक्त तौर पर प्रति व्यक्ति/यूनिट नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। 2. बीपीएल राशन कार्ड पर मास मई 2021 में 3 किलो गेहूँ/प्रति यूनिट के हिसाब से दो रुपए प्रति किलो व दो लीटर तेल 20 रूपये प्रति किलो/एक किलो चीनी 13:50 रूपये प्रति किलो, दो किलो बाजरा प्रति व्यक्ति एक रूपये प्रति किलो, एक किलो नमक 6 रूपये प्रति किलो व उपरोक्त राशन के अतिरिक्त 5 किलो गेंहू प्रति व्यक्ति नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। 3. ओपीएच राशन कार्ड पर मास मई 2021 में 3 किलो गेंहू/प्रति यूनिट 2 रुपए प्रति किलोग्राम, दो किलो बाजरा प्रति व्यक्ति/यूनिट एक रुपए प्रति किलो के हिसाब से के अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति व्यक्ति नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। हरियाणा सरकार द्वारा मास मई 2021 में एएवाई व बीपीएल राशन कार्ड धारको को गेंहू, बाजरा, चीनी, सरसों का तेल व नमक उपरोक्त निर्धारित कीमत अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा ओपीएच राशन कार्डो धारकों को केवल गेंहू व बाजरा उपरोक्त निर्धारित कीमत अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत उपरोक्त सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वह डिपो धारकों से राशन की पॉस मशीन से रशीद स्लिप अवश्य प्राप्त करें। सभी निरीक्षकों को राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालना करवाने व सभी डिपो स्थलो को प्रतिदिन सुबह से देर शाम तक खुलवाने बारे निर्देश दे दिए गए है। यदि किसी डिपो धारक द्वारा सोशल डिस्टेंस में कोई कोताही बरती गई तो उसके विरुद्घ विभाग द्वारा कडी कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारक को डिपू धारक से उपरोक्त वर्णित राशन प्राप्त होने में कठिनाई आती है तो वह उसके निवारण के लिए जिला के कंट्रोल रूम तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संपर्क कर सकता है।
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