ख़ोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूंह। कोरोना वायरस की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 17 से 24 मई तक महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा को बढ़ाते हुए दिशा निर्देश जारी किए है। इस बारे
िस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन धीरेन्द्र खड़गटा ने 17 से 24 मई की सुबह 5 बजे तक सरकार के आदेशों की पालना में जिला नूंह में महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब 24 मई तक पहले की तरह गाइडलाइन/पाबंदिया जारी रहेंगी। संबंधित क्षेत्रों में जारी दिशा निर्देशों की पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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