सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरल्स, ट्रैनिंग इंस्टीट्यूशंस चाहे सरकारी हों या निजी सभी संस्थान 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे।

Khoji NCR
2021-05-12 10:04:28

नूंह उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आदेश जारी किए हैं कि कोविड-19 महामारी फिर से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा

ाज्य में इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक माना है। जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया कि सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरल्स, ट्रैनिंग इंस्टीट्यूशंस चाहे सरकारी हों या निजी सभी संस्थान 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और क्रेच को भी 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि 31 मई 2021 तक राज्य में इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धारा के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत 51 से 60 तक आईपीसी के 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधान है।

Comments


Upcoming News