*प्रशासन द्वारा तय दरों पर मरीजों को एम्बुलैंस सेवा उपलब्ध होगी:उपायुक्त*

Khoji NCR
2021-05-06 13:48:43

नूंह, जिलाधीश धीरेन्द्र खड़गटा ने मरीजों के लिए एम्बुलैंस सेवा को लेकर प्रशासन ने संशोधित दरें तय कर दी है। उन्होंने बताया कि मरीज परिवहन एम्बुलैंस (पीटीए) तथा मुलभुत जीवन रक्षक सहायता उपकर

णों वाली एम्बुलैंस (बीएलएस) के लिए भी 10 किलोमीटर तक 400 रूपये तथा 10 किलोमीटर के बाद 14 रूपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से एडवांस जीवन रक्षक सहायता उपकरणों वाली एम्बुलैंस (एएलएस) के लिए 10 किलोमीटर तक 1500 रूपये तथा 10 किलोमीटर के बाद 30 रूपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। मुलभुत जीवन रक्षक सहायता एम्बुलैंस में वैंटिलेटर के अलावा अन्य सभी स्वास्थ्य उपकरण व एडवांस जीवन रक्षक सहायता उपकरणों वाली एम्बुलैंस मेें वैंटिलेटर सहित सभी स्वास्थ्य उपकरण होने चाहिए। इस संबंध में एक सूची भी जारी की गई है। पैरामैडिकल स्टाफ के लिए अतिरिक्त चार्ज लिए जा सकते है। इसके अलावा हियर्स वैन के लिए 10 किलोमीटर तक 1000 रूपये तथा 10 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 14 रूपये की दर तय की गई है। सभी एम्बुलैंस संचालकों को यह हिदायत दी गई है कि वे कोविड-19 के तहत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगें। एम्बुलैंस में चालक व मरीज के बीच पार्टिशन होना चाहिए। हियर्स वैन के अलावा अन्य सभी एम्बुलैंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होगा। चालक की पीपीई कीट का वहन मरीज या मरीज के सहायक द्वारा किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने बताया कि कोई भी एंबुलेंस की सेवा देने वाला संचालक इससे ज्यादा दरें आम नागरिक से वसूल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी।

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