निर्धारित रेट से ज्यादा मुल्य लेने पर होगी कानूनी कार्रवाई नूंह जिले में आवश्यक खाद्य पदार्थो की दरों को आगामी 15 मई तक निधार्रित किया गया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा न
बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किसी भी दुकानदार द्वारा यदि निधार्रित दरों से अधिक दर पर सामान बेचने की शिकायत कोई भी व्यक्ति जिला सचिवालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के नंबर 1950 पर दर्ज करता है तो विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरों में चावल परमल 30, गेंहू 22, गेंहू आटा 24,चना दाल 75, मूंग दाल साबुत 110, अरहर दाल 120, उड़द दाल 110, मसूर दाल 90, चीनी 40, मूंगफली का तेल 210, सोया तेल 160, सरसों का तेल 160, सूरजमुखी का तेल 160, वनस्पति गगन घी 150, पाम आयल 140, चायपत्ती खुली 200, आलू 14, टमाटर 15, प्याज 20, नमक आयोडाईज्ड 15, गुड़ 32, दूध 58 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई दुकानदार उपभोक्ता से उपरोक्त दोनों से ज्यादा रेट लेता है तो इस संबंध में नजदीकी निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति नूंह को 9813579250, निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति तावडू को 7982034 233 और निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति फिरोजपुर झिरका को 983233570,निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति पुनहाना को 8053793923 एवं निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति पिनगवां को 9518015 837 पर शिकायत कर सकता है इसके अलावा निर्धारित मूल्य से अधिक या वजन कम या ज्यादा के लिए निरीक्षक माप एवं विज्ञान नूंह को 9999170045 पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ।
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