नूंह उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने विडियों कान्फ्रैंस के माध्यम से निजि अस्पताल संचालाको को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में कोई भी निजि अस्पताल जिसकी क्षमता कोविड मरीजो के लिए 10 बैड य
उससे ज्यादा है तो वह सिविल सर्जन कार्यालय में अपलाई करेगा उसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा, उस हस्पताल का आंकलन किया जायेगा, जो निजी हस्पताल ICMR की मार्गदर्शिका को पूर्ण करेगा उस हस्पताल को ही एस 3 पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। उसके पश्चात ही अपने अस्पताल में कोविड मरीज को भर्ती करेगा। उन्होंने कहा कि जिले में कोई निजि अस्पताल अगर कोविड मरीज को अपने अस्पताल में लेता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन व सिविल सर्जन को देना सुनिश्चत करें तथा आईसीएमआर की गाईड लाईन का पूरा पालन करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल में आने वाले कोविड मरीज की रिपोर्ट नियिमत तौर पर उपलब्ध करना सुनिश्चत करें अगर कोई भी निजि अस्पताल संचालक ऐसा नही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी निजि अस्पताल संचालको को आदेश दिए है कि अस्पताल में कोविड मरीज के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, अगर किसी के पास अगर सुविधा कम है तो वह मरीज को भर्ती करने से मना कर सकते हैं। उन्होंने सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टाॅक न करें, और आवश्यता अनुसार ही ऑक्सीजन गैस के लिए अपलाई करें।
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