जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। उक्त निर्द
ेशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे। जिलाधीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री ,फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ,अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल मॉल्स, शॉपिंग काम्पलेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसैंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, एकैडेमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम या अन्य इकट्ठा हाने के कार्यक्रम बंद रहेंगे जब तक की इनकी अनुमति उपमंडल अधिकारी से न ली गई हो। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन भी बंद रहेंगे। जिलाधीश धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे ढ़ाबे और खाना खाने के स्टॉल व फल के स्टॉलों को केवल पार्सल के रूप में सामान देने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति स्टॉल पर खड़ा नही होगा और न ही वहां पर भोजन या फल ग्रहण करेगा। उन्होंने बताया कि कटेनमैंट जोनस मेें केवल आवश्यक भोजन दूध व राशन की अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुुमति होगी। जिला में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशु पालन में उपयुक्त होने वाले उपकरणों, फीड निर्माण इकाईयों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। इन व्यवसायों से जुड़े उत्पाद अनाज, दूध व मछली इत्यादि के परिवहन को भी आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा सड़क निर्माण व मनरेगा के कार्य भी जारी रहेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृ त से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जारी निर्देशों मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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