खोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूंह। जिला नूंह के मैडिकल कालेज में पिछले दिनों में 06 नए केस व तावडू खंड के दिपालय चिल्ड्रंन होम से 07 मामलें सामने आए हैं। इसलिए नल्हड डी-1, पांचवी मंजिल, बी-72, ब्लाक -4 गर्ल
हॉस्टल, डी-2 कंटेनेमेंट को कंटेनमेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया हैं। जिलाधीश धीरेन्द्र खड़गटा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कंटेनेमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्रों को बफर जौन में शामिल किया गया है। जिलाधीश ने बताया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के नूंह व तावडू को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है तथा समय समय पर सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करायेगे। जिलाधीश ने बताया कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कंटेनेमेंट जोन को पूरी तरह सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोट टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 वायरस के संक्रमण व फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेसं की अनुपालना करते हुए प्रशासन का साथ दें। जिलाधीश ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कन्टेनमेंट जोन में मैडिकल प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडने के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निबार्ध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनेमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। कन्टेनमेंट ज़ोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्र पूरी तरह से स्वच्छ हों उसके लिए बीडीपीओ तावडू , नूंह को निर्देश दिये गये हैं कि वे सभी सुरक्षा उपायों व सोसल डिस्टेसं की पालना सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों से कार्य पूरा कराये। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। कंटेनेमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी सम्बंधित एसडीएम होंगे। कंटेनेमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागीदार होगा।
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