खोजी एनसीआर साहून खांन नूंह नूंह 29 अप्रैल एसडीएम नूंह संजीव कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए नूंह उपमंडल क्षेत्र में घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुं
पर मास्क लगाना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी को किसी भी कार्य के लिए अस्पताल, गली, आफिस, मार्किट इत्यादि स्थानों पर जाने के लिए कपडे से बने थ्री प्लाई मास्क को पहनना जरूरी है। ऐसा ना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है और पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार भी दिए गए है। एसडीएम संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए उपमंडल प्रशासन द्वारा सभी जरुरी इंतजाम किए गए है। उपमंडल क्षेत्र में किसी भी जरुरी कार्य के दौरान घर से बाहर जाते समय या फिर सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी बिना मास्क के घूमता पाया गया तो हर बार नियम तोडने पर 500 रुपए का जुर्माना करने का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी जरुरी कार्य के लिए बाजार, सार्वजनिक स्थल, गली, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि में जाते समय अपने मुंह पर थ्री प्लाई या फिर कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ अपने निजी या सरकारी वाहन को चलाते समय, किसी साईट, कार्यालय व अन्य कार्यस्थल पर काम करते समय, किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा किसी मीटिंग/भीड़ को अटैंड करते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला उपमंडल क्षेत्र में सभी अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के कर्मचारी भी मास्क पहनकर ही कार्यालय में आए। अगर कोई भी आमजन, अधिकारी, कर्मचारी इन नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी कर्मचारी बाजार, सडक़, गली, कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने मिलता है तो उसका तुरंत प्रभाव से चालान करे।
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