खोजी एनसीआर साहून खांन नूंह नूंह 28 अप्रैल जिलाधीश धीरेन्द्र खड़गटा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला नूंह के सभी गांवों व
शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जिले में किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थिति को छोडकऱ घर से बाहर निकलने की अनुमइस महामारी से लोगों को बचाने के दृष्टिगत जिला नूंह के सभी गांवों/ शहरों में लागू ठीकरी पहरा के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने कहा है उक्त आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संबधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय की होगी। सभी थाना प्रबंधन भी इस मामले में संबधित नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायत से सम्पर्क बनाए रखेगें। इन आदेशों की उल्लघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाउन एण्ड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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