रात्रि कर्फ्यु को प्रभावी रुप से लागु करने के लिए पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने जारी किये दिशा-निर्देश

Khoji NCR
2021-04-17 11:05:38

कोरोना महामारी के बढते हुए प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य में रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक रात्रि कर्फ्यु लगाने के आदेश पारित किये गये हैं। इन आदेशों का पाल

करवाना पुलिस की अहम भुमिका है। रात्रि कर्फ्यु को प्रभावी रुप से लागु करवाने के लिए पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने सभी कमीशनर आफ पुलिस, सभी रेंज आईजी व सभी जिला पुलिस अधीक्षक हरियाणा को निर्देश जारी करते हुए कोरोना महामारी की चैन को तोडने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पारित किये गये रात्रि कर्फ्यु के नियमों की पालना करवाने के लिए आदेश दिये। रात्रि कर्फ्यु का पुर्ण रुप से पालन करवा कर आमजन को कोरोना महमारी से बचाने में पुलिस सडकों पर रहकर आमजन की सुरक्षा कर सकता है। पुलिस का मुख्य कर्तव्य आम लोगों के जान माल की सुरक्षा करना है। सरकार द्वारा पारित आदेशों को लागु करवाने के लिए पुलिस रात के समय रात्रि कर्फ्यु के दौरान सडको पर रहे तथा सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर तुरन्त कानुनी कार्यावाही करे। पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने सभी रेंज आई.जी, सभी कमीशनर, सभी जिला पुलिस अधीक्षक, सभी उप पुलिस अधीक्षक, सभी प्रबन्धक थाना व सभी इन्चार्ज चौंकी पुलिस को आदेश दिये कि वह स्वयं तथा अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को रात्रि कर्फ्यु के दौरान सडक पर रहकर कर्फ्यु के आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की एमरजेंसी व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पास पर ही आम जनता इस अवधि के दौरान रात को घर से बाहर निकल सकती है। आदेशों की पालना न करने वालों के विरुद्ध कानुनी कार्यावाही की जाए।

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