जिले के नूंह खंड का खेडला,चदेंनी व खंड इंडरी का गांगोली कंटेनमेन्ट जोन घोषित:-उपमंडलाधीश

Khoji NCR
2021-04-16 10:34:46

खोजी एनसीआर साहून खांन नूंह जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए घोषित किए कंटेनेमेंट लोग घबराएं नहीं, कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द

वारा किए जा रहे उपायों में करें सहयोग:-संजीव कुमार नूंह 15 अप्रैल उपमंलाधीश संजीव कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के खंड नूंह में सीटीएम निवास ऑफिसर कालोनी, सहजाद पट्टïी तलस्वाली मस्जिद वार्ड नंबर 1 मालब व खेडला, बडी हवेली चंदेनी व खंड इंडरी के गांव गांगोली को कंटेनेमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि इन के साथ गांव नल्हड़, मरोड़ा, आकेड़ा, मोहम्मदपुर, पल्ला,पलडी, मेकखुर्द तेड,पलड़ी मंडोला व रेवासन, रोजकामेव सहित लगते ग्रामीण क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहीदी पार्क खेड़ला के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नूंह, बड़ी हवेली चंदेनी नूंह के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नूंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है तथा खंड इंडरी के गांव गांगोली के लिए खड़ विकास एवं पंचायत अधिकारी इंडरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करायेगे। उपमंडलाधीश ने बताया कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कंटेनेमेंट जोन में सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोट टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 वायरस के संक्रमण व फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेसं की अनुपालना करते हुए प्रशासन का साथ दें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कन्टेनमेंट जोन में मैडिकल प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडने के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। उपमंडलाधीश ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निबार्ध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनेमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। कन्टेनमेंट ज़ोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्र पूरी तरह से स्वच्छ हों उसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि वे सभी सुरक्षा उपायों व सोसल डिस्टेसं की पालना सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों से कार्य पूरा कराये। उपमंडलाधीश संजीव कुमार ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट 1973 की आपराधिक प्रक्रिया की संहिता द्वारा उनमें निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करेंगे।

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