खोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूंह। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने राजकीय तथा निजी विद्यालयों में कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना पर बल दिया है। उन्होंने
िर्देश दिए हैंं कि निर्धारित निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त धीरेन्द्र ने कहा कि 30 अप्रैल तक पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद किये गये हैं, किंतु इस दौरान शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूलों में आना होगा। स्कूलों में दाखिले, परीक्षा परिणाम तैयार करने तथा अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्यो के समय पर निपटान के लिए शिक्षकों को नियमों की अनुपालना करते हुए स्कूलों में आना होगा। विद्यालयों में कोरोना वायरस से बचाव के सभी प्रबंध किये जायें। शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण अनुपालना करें। सैनेटाईजेशन, हाथों को धोने और स्वच्छता रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपायुक्त ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र तथा क्रच भी 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि इस समयावधि के दौरान केंद्रों को लॉकडाउन के समय की भांति चलाया जाए। सप्लिमेंट्री न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम जारी रखा जाए। विभागीय योजनाओंं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाए, किंतु इस दौरान एक समय में किसी भी केंद्र में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न होंं। कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना की जाए। आगंतुकों को मास्क के प्रयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमों की अनुपालना की जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी नियमित रूप से निरीक्षण करेगी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। यदि कहीं भी नियमों की उल्लंघना पाई गई तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सेक्शन-188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों तथा आम जनमानस का आह्वान किया कि वे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एकजुट प्रयास करते हुए पूर्ण सहयोग करें।
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