खोजी/सुभाष कोहली। कालका। हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जिला परिषद् के पूर्व प्रधान-उपप्रधान, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों के लिए मासिक प
ंशन योजना को 1 मार्च 2019 से लागू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पूर्व सरपंचों को मासिक पेंशन के रूप में 1 हजार रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जानी थी। क्षेत्र के समाजसेवी एवमं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम दास चौधरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा घोषणा किये जाने के बावजूद भी योजना के अनुसार पेंशन नहीं मिल रही है। पूर्व सरपंच केहर सिंह, रखा सिंह, गुरचरण सिंह, गुरनाम सिंह, गुरदयाल सिंह, लक्ष्मण दास, मदन आदि का कहना है कि 2010 में नगर निगम पंचकूला का गठन हुआ था जिसमें 42 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। परंतु 42 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं आ रहा है, जिस कारण उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घनश्याम दास चौधरी की प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपील है कि शीघ्र ही पूर्व सरपंचों को योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
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