खोजी एनसीआर साहून खांन नूंह नूंह 8 अप्रैल जिला में कोरोना वायरस के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे है। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने जिला वासियों से कहा क
ि इस वायरस की रोकथाम के लिए हर व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी प्रत्येक नियम की पालना करनी होगी तथा आयोजकों को कार्यक्रम की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी और कार्यक्रमों को हर नियम का ध्यान रखते हुए आयोजन करना होगा। उपायुक्त ने जारी आदेशों में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एसओपी नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला में एसओपी की पालना दृढ़ता से सुनिश्चित करवाने को लेकर उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारी (ना0) को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण कमेटियों का गठन करें और जो व्यक्ति/संस्था नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने जिला की परीधि में आयोजित होने वाले धार्मिक,सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक,राजनैतिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि वे कार्यक्रम के आयोजन की पूर्व स्वीकृति अवश्य लें और कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क,सेनेटाईजर,थर्मलस्कैनिंग इत्यादि की व्यवस्था अवश्य करवाएं। उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में कोरोना वायरस रोकथाम को लेकर जारी की एसओपी के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन कार्यक्रमों का आयोजन इनडोर किया जाता है,वहां लोगों के बैठने की कुल क्षमता के आधे लोग ही मौजूद होने चाहिए, यहां अधिकतम संख्या 200 तक निर्धारित की गई है। अगर कार्यक्रम खुले मैदान में है तो वहां लोगों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दाह संस्कार कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल न हों। उन्होंने बताया कि कार्यकर्मो के आयोजन की स्वीकृति सम्बंधित एसडीएम से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं गठित कमेटियों को निर्देश हैं कि सरकार द्वारा जारी एसओपी की जिला में अक्षरश: पालना करवाना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके।
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