नारनौल, 27 नवंबर। जिला में गैर कानूनी ढंग से कालोनी काटकर प्लाट बेचने वाले लोगों पर अधिकारी सख्त कार्रवाई करें। साथ ही ऐसी कालोनियों को एक अभियान चलाकर तोड़ा जाए। ये निर्देश उपायुक्त अजय कुमा
ने आज लघु सचिवालय में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में दिए। अवैध कालोनियों पर रोक लगाने के लिए बनाई गई इस कमेटी में डीसी ने निर्देश दिए कि पुलिस की सहायता लेकर इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस तोडफ़ोड़ कार्यवाही का खर्च भी संबंधित से ही वसूला जाए। डीसी ने बताया कि अब तक जिला में 25 अभियान चलाकर 93 एकड़ जमीन पर अवैध कालोनी को पनपने से रोका गया है। वहीं इन मामलों में अब तक 30 एफआईआर दर्ज हैं। डीसी ने बताया कि इस तरह की कालोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग हरियाणा से मंजूरी लेनी होती है। मंजूरी के बिना कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के तहत अगर कोई भी नागरिक बिना नगर योजनाकार की मंजूरी के निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस एक्ट में तीन वर्ष की सजा या 50 हजार रुपए जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। उन्होंने नगर परिषद व पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहरों में पुरानी व वैध कालोनियों का सही ढंग से आंकड़ा तैयार करवाएं। डीसी ने कहा कि इस अभियान में संबंधित विभाग पहले से ही अच्छी तरह से योजना बनाएं ताकि जो भी अभियान चलाया जाए उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन न आए। इस बैठक में एसडीएम रणबीर सिंह, नगराधीश लक्ष्मीनारायण, डीएसपी नरेंद्र कुमार, डीटीपी प्रवीण चौहान तथा एक्सईएन बीएंडआर सज्जन सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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