पोक्सो मामले में विचारण के दौरान आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को 30 साल एवं दस हजार जुर्माना भरने की सुनाई सजा

Khoji NCR
2021-04-01 12:03:44

हथीन, माथुर : पुलिस प्रवक्ता संजय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 के पोक्सो मामले में महेश कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पलवल की अदालत ने विचारण के दौरान आए साक्ष्यों के आधार पर तथा गवाह

ं और सबूतों के आधार के पर आरोपी सतीश पुत्र धीरज निवासी बरैया बिहार हाल नजदीक जीवन ज्योति स्कूल कृष्णा कॉलोनी पलवल को दोषी ठहराते हुए 30 साल की सजा एवं 10 हजार का जुर्माना की सजा के आदेश पारित किए और जुर्माना न भरने की सूरत में 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश किए। उक्त मामले में थाना महिला में मुकदमा नंबर 141 21 दिसंबर 2018 जेर धारा 376, 354IPC & 6 POCSO Act दर्ज था। गौरतलब है कि इस अभियोग की विवेचना महिला सहायक उपनिरीक्षक अमलेश द्वारा अमल में लाई गई थी। जिन्होंने अपने कार्य निपुणता एवं दक्षता का परिचय देते हुए अभियोग की विवेचना गहराई से अमल में लाई। जिस आधार पर आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका है।महिला सहायक उप निरीक्षक अमलेश द्वारा उक्त मामले में गहराई से की गई विवेचना से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। साथ ही पुलिस कप्तान ने कहा है कि जिला पुलिस महिला/ बाल योन शोषण अपराध के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और इसी प्रकार विवेचना करते हुए दोषियों को उनके अंजाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

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