खोजी/सुभाष कोहली। कालका। कोरोना महामारी को देखते हुए होली पर्व को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने और पूजा आदि के लिए भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर
कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसा कि पिछले दिनों से कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में आशंका है कि होली के त्योहार पर लोगों के एकजुट होने के कारण संक्रमण और बढ़ सकता है, जिससे कोरोना को रोकने के लिए किए गए इंतजामों पर असर पड़ सकता है। होली के त्योहार को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित न हो। कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में सुनिश्चित करें। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 188 आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसीएस ने कहा कि आदेश के बारे में अधिकारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरुक करें और लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताएं। 1. होली पर्व पर सड़क मार्ग पर तेज आवाज में सायरन बजाकर तीव्र गति से वाहन चलाने तथा हुडंदगबाजी करके अप्रीय घटना को अन्जाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। 2. होली पर्व पर कोरोना सक्रमण को फैलनें से रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारक द्वारा जारी किये गये निर्देशों की उल्लघना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 3. शरारती तत्वों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाले को बख्शा नही जायेगा।
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