खोजी/सुभाष कोहली। कालका। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर पंचकूला के जिला मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी किए हैं, जिनके अनुसार आगामी होली के त्योहार के दौरान सभी सार्वजनिक समारोहों, सभ
ाओं व आयोजनों को जिले में आयोजित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आशय के आदेश आहूजा द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंर्तगत किए गए हैं। आदेशों की अनुपालना के तहत सार्वजनिक स्थानों / सार्वजनिक मैदानों / सार्वजनिक पार्कों / बाजारों / धार्मिक स्थानों आदि में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होंगी और पुलिस उपायुक्त, पंचकुला यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्थानों पर होली के त्योहार के आयोजन / समारोह न हों। इसी प्रकार, सभी इंसिडेंट कमांडर व उनके साथ प्रतिनियुक्त सभी पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), पंचकूला और कालका अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की अनुपालना की निगरानी करेंगे। इन आदेशों की कोई भी उल्लंघना होने पर आईपीसी 1860 की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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