नहीं पहुंचा पालिका प्रशासन की तरफ से कोई जबाव, मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को हथीन/माथुर : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय न्यायधीशों की खण्डपीठ ने करोडों रुपये मूल्य की विवाद
स्पद भूमि पर स्थगन आदेश जारी रखा है। इस मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दो विद्वान न्यायधीशों राजन गुप्ता एवं कर्मजीत सिंह ने की। सुनवाई के दौरान नगरपालिका हथीन के वकील जतिंदर नागपाल ने खंडपीठ से प्रार्थना की कि जबाव देने के लिए अधिक समय दिया जाए। खण्डपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि करोडों रुपये की उक्त भूमि हथीन शहर के प्राइम लोकेशन पर है। शहर निवासी जसवीर एवं अन्य ने उक्त भूमि को नगरपालिका की मिल्कियत बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका डाली हुई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में हरियाणा सरकार, नगरपालिका एवं अन्य को नोटिस देकर जबाव मांगा और स्थगन आदेश जारी किए हुए हैं। उक्त भूमि के संदर्भ में दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने उक्त भूमि को रजिस्ट्री कराकर खरीदा है। जबकि याचिकाकर्ता जसवीर एवं अन्य ने याचिका में कहा है कि उक्त भूमि शहर हथीन के बंदोबस्त रिकॉर्ड सार्वजनिक उपयोग की है।
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