खोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूंह। हरियाणा भवन एवं संनिर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा श्रमि
ों को बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, विधवा पैंशन, मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, औजार खरीदने हेतू उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, सिलाई मशीन योजना, साईकिल योजना, कन्यादान योजना, मुफ्त भ्रमण योजना, अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता, दिव्यांग सहायता, दिव्यांग पैंशन, चिकित्सा सहायता, मकान की खरीद व निर्माण हेतू ऋण, पैंशन योजना,परिवारिक पैंशन, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, मृत्यु सहायता, दाह संस्कार हेतू आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि श्रम विभाग के अधीन इस बोर्ड द्वारा श्रमिक की तीन बेटियों तक कन्यादान के लियेे 51,000 रूपये, विधवा पैंशन के तहत 2 हजार रुपए प्रति माह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रूपये, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रूपये, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार हेतू 8 हजार रूपये, पंजीकृत महिला कामगारों के लिए उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छात्ता, रबड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन खरीदने के लिए 5100 रूपये, बोर्ड द्वारा महिला श्रमिक को केवल एक बार सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। कामगारों को साईकिल खरीदने के लिए 3 हजार रूपये की वित्तीय राशि, पंजीकृत कामगार व उनके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने हेतू रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों के निर्धारित किराया प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मैडिकल अथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए हैं उन्हें 2 हजार रूपये प्रति माह सहायता राशि, पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। कामगार की किसी संक्रामक बीमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर 3 हजार रूपये प्रतिमास पैंशन, पंजीकृत कामगार की दुर्घटना होने या बीमारी से पीडि़त होने पर सरकारी अस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर श्रमिक को राज्य में प्रचलित न्युनतम मजदूरी के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्त/वित्तीय सहायता दी जाती है। निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु 2 लाख रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। पंजीकृत निर्माण कामगार को 60 वर्ष की आयु उपरान्त प्रतिमास 2 हजार 750 रूपये पैंशन दी जाती है। पैंशनर श्रमिक जिसको हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पैंशन दी जा रही हो, की मृत्यु हो जाने पर उसके पैंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) को दी जाती है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाती है। पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 15 हजार रूपये प्रदान किए जाते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर- 1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल एचआरवाईलेबर डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
Comments