साहून खांन नूंह नूंह : जिला आपदा प्रबंधन नूंह के अध्यक्ष धीरेन्द्र खडग़टा ने तुरंत प्रभाव से दंड प्रकिया नियामवली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला सचिवालय परिसर नूंह के 100 मीटर की परिधि में पांच या
पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है, यह आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेगें। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण उत्पन्न स्थिति के मध्यनजर मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। कोरोना माहमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से अधिक फैलती है। इसके बचाव एवं लोक शांति बनाए हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिला आपदा प्रबंधन नूंह के अध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से जिला परिसर विभिन्न कार्यालयों में आने वाले आमजन द्वारा अधिक भीड-भाड की जा रही है और आए दिन किसी न किसी सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा जिला सचिवालय परिसर पर ज्ञापन, मांग प्रदर्शन आदि बिना किसी सामाजिक दूरी के किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना महामरी के ओर अधिक फैलने का भय है। आपातकालीन स्थिति व समय की कमी व परिस्थितियों के दृष्टिïगत यह आदेश दृष्टि से संबंधित व्यक्ति की अनुपस्थिति में पारित किए है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी पाए जाने वाले और संस्था के अध्यक्ष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपदा पर संपर्क आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंड का भागी होगा। जिला सचिवालय में कार्यरत किसी भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी पुलिस बल तथा के सरकारी कार्यों के लिए आने वाले अन्य पर लागू नहीं होंगे।
Comments