आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के तहत उपलब्धि में पलवल प्रदेश में अव्वल : उपायुक्त

Khoji NCR
2021-03-03 10:24:08

इस वित्त वर्ष में लक्ष्य से अधिक लाभाॢथयों को दिया गया लाभ -अब तक मिल चुका 1 हजार 245 लाभाॢथयों को लाभ पलवल (मुकेश कुमार हसनपुर) 03 मार्च। प्रदेश सरकार ने कन्या भू्रण हत्या जैसे मामलों को जड़ से खत

म करने, शिशु लिंगानुपात को संतुलित करने, समाज में लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव लाने के उद्देश्य से आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत पात्र परिवारों में जन्मी बेटी के नाम पर 21 हजार रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है। यह राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है, जोकि लाभार्थी बेटी को उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद करीब एक लाख रुपए मिलेगी। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि आपकी बेटी-हमारी बेटी एक महत्वपूर्ण योजना है। जिला पलवल में इस वित्त वर्ष के दौरान आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। अब तक इस योजना के तहत जिला में लक्ष्य से अधिक 1 हजार 200 लाभपात्रों के विपरित 1 हजार 245 बेटियों को इसका लाभ दिया गया तथा उनके नाम पर 21 हजार रुपए की एकमुश्त राशि एलआईसी में निवेश की गई। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में इस वित्त वर्ष में जिला पलवल अभी तक प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। उपायुक्त ने बताया कि आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभाॢथयों को अपना फार्म नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जमा करवाना होगा। फार्म के साथ लाभार्थी लडक़ी का जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति अवश्य लगाई जाए। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में पहली बालिका के जन्म पर ही दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य परिवारों में जन्मी दूसरी व तीसरी बालिका व जुड़वां बेटियों को आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ दिया जाता है, जिसमें जाति, धर्म, आय व पुत्रों की संख्या का कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के माता-पिता अथवा उनमें कम से कम एक सदस्य हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो। सभी बेटियों का जन्म पंजीकरण होना जरूरी है। लडक़ी का आधार कार्ड भी मान्य किया गया है। लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों में उनकी आयु के अनुसार पंजीकरण करवाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक माता को गर्भवती होने पर ही अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाना चाहिए। फार्म के साथ आधार कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएल राशन कार्ड की फोटो प्रति व अन्य दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए फार्म ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जो जरूरी दस्तावेज संलग्र करने के बाद नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करवाना होंगे।

Comments


Upcoming News