उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने कहा-स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की यह सेवा खोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूंह। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बताया कि प्रदेश सरकार
ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2024 तक कर दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। प्रदेश सरकार की ओर से नई सुविधा नगर पालिका में ही मिलेगी। अभिभावकों को सिर्फ जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह सेवा प्रदान की गई है। स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी:- उपायुक्त ने बताया कि किसी भी सरकारी, प्राईवेट अस्पताल अथवा घर पर पैदा होने वाले बच्चों का नगर पालिका या नगर परिषद से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। क्योंकि बिना जन्म प्रमाण पत्र के स्कूल में दाखिले नहीं होते। अब अन्य बहुत से कार्यों के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का रिकार्ड खुद व खुद नगर पालिका व नगर परिषद के रिकार्ड में आ जाता है लेकिन उसमें सिर्फ अस्पताल का नाम, जन्मदिन, मां और पिता का नाम ही लिखा जाता है। बच्चे का नाम नहीं होता। इसी के लिए यह नई सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के इस नियम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम से अब ऐसे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी। जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण अभिभावकों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र के मद्देनजर आने वाली परेशानी को दूर करते हुए अभिभावक आसानी से नगर पालिका के कार्यालय में जाकर अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद ही आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र में बच्चों के नाम शामिल होंगे।
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