हथीन/माथुर : हरियाणा में रोडवेज बसों में सफर करने वाले बुजुर्गों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। बुजुर्गों को अब समाज कल्याण विभाग की तरफ से बसों में सफर करने के लिए अलग से कार्ड बनवाने की जरु
त नहीं होगी। रोडवेज की बसों में बुजुर्गों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पर ही बस किराए में छूट मिलेगी। इस कार्ड के जरिए रेलवे और हरियाणा रोडवेज बसों में 50 फीसदी किराए में छूट मिलेगी। यह जानकारी देते हुए हथीन के एसडीएम वकील अहमद ने बताया कि रोडवेज विभाग की बसों और रेलवे में यात्रा करने के लिए बुजुर्गों के पास आधार या पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस योजना का लाभ उन्हे नहीं मिल पाएगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को कार्ड बनवाने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को पहले अलग से कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके बाद ही वरिष्ठ नागरिक आधे किराये पर यात्रा कर सकते थे। इसमें महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुष की के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु होना जरूरी है। आयु सीमा पूरी होने पर 50 फीसदी छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की जगह अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्मतिथि अंकित की कोई भी आइडी मान्य होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक व जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए है। यात्रा में छूट के लिए विभाग ने सीनियर नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वकील अहमद ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, पीपीओ नंबर, संगठन की ओर से जारी पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी व पासपोर्ट में से कोई भी पहचान पत्र दिखाने पर किराए में छूट मिलेगी। पहचान पत्र पर फोटो, उम्र और पत्ता होना जरूरी है।
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