खोजी/सुभाष कोहली। कालका। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक स
मारोह सहित अन्य के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) / दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी देते हुए पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 6 फरवरी, 2021 को जारी किए गए एसओपी / दिशानिर्देशों के अनुसार, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ अनुमति दी जाएगी अर्थात 1000 व्यक्तियों की हॉल क्षमता में 500 व्यक्तियों की अनुमति होगी। इसी प्रकार, 500 व्यक्तियों की हॉल क्षमता में 250 व्यक्तियों की अनुमति है और 200 व्यक्तियों की हॉल क्षमता में 100 व्यक्तियों की अनुमति है। उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों में, समारोहों के आयोजन के लिए कोई सीमा या बाध्यता नहीं है। हालांकि, इस संबंध में लोगों को समायोजित करने के लिए जगह की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही अनुमति दी जाएगी ताकि समय-समय पर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए सभी सामाजिक दूरी मानदंड जैसे कि चेहरे पर मास्क पहनना, हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग और थर्मल स्कैनिंग आदि के लिए अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य मण्डलों के आयोजक जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेंगे। आहूजा ने बताया कि इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उत्सवों के दौरान गत 6 फरवरी, 2021 को जारी किए गए एसओपी के सभी प्रावधान/ निवारक उपायों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।
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