साहून खांन नूंह -स्टेट क्राईम पंचकूला पुलिस ने आरोपी शमीम को किया गिरफ्तार -सहायक भु संरक्षण अधिकारी एंव फर्म पंचकूला की शिकायत पर 25 सितंबर 2018 को पंचकूला सैंक्टर 5 में दर्ज हुआ था मामला -दिहान
ा इंटरप्राइजिज फर्म पर करोड़ 12 करोड़ फर्जी दस्तावेजों से सब्सिड़ी लेने का आरोप है। -आरोपी की गिरफ्तारी की डिप्टी डारेक्टर कृषि एंव पंचकूला पुलिस ने पुष्टि की है नूंह जिला में वर्ष 2010 से 2016 तक किसानों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करके सब्सिडी गबन के मामले में पंचकूला स्टेट क्राईम पुलिस ने नूंह खंड के गांव दिहाना निवासी एंव दिहाना इंटरप्राईजिज कंपनी के मालिक शमीम को गिरफ्तार किया है। सहायक भु संरक्षण अधिकारी एंव फर्म पंचकूला की शिकायत पर 25 सितंबर 2018 को सैंक्टर 5 पंचकूला में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़छाद आदि आध दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी जांच स्टेट क्राईम पंचकूला पुलिस कर रही थी। पिनगवां खंड के गांव ढाणा निवासी शिकायतकर्ता साहून खान ने बताया कि नूंह जिला के कृषि एंव बागवानी विभाग ने अलग अगल समय पर किसानों के लिए जमीनी पाईप लाईन और फव्वारा सैटों के लिए करीब 33 करोड़ रूपये की सब्सिड़ी जारी की थी। जिनमें से अकेले दिहाना इंटरप्राइजिज फर्म को कृषि विभाग ने करीब पांच करोड़ व बागवानी विभाग ने 7 करोड़ 69 लाख रूपये की सब्सिड़ी जारी की थी। उन्होने बताया कि दिहाना इंटरप्राइजिज फर्म के पास हारवेल अगुवा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड़ दिल्ली की डीलरशिप थी। जो हरवेल से सामान खरीदकर किसानों को बैचती थी। उन्होने बताया कि उसने जो आरटीआई से दस्तावेज निकलवाएं हैं उसमें दिहाना कंपनी ने हारवेल अगुवाई इंडिया से 2010 से 2013 तक मात्र 97 लाख रूपये का सामान खरीदा है जबकि उसने किसानों को सामान बैचकर बागवानी विभाग से 6 करोड़ 96 लाख की सब्सिड़ी हांसिल की है। इसके अलावा कृषि विभाग से करीब पांच करोड़ की सब्सिड़ी प्राप्त की है। उन्होने बताया कि इस आरोपी शमीम ने किसानों की जमीन की फर्द, राशनकार्ड, वोटर कार्ड, हल्फनामा आदि फर्जी दस्तावेज तैयार कर ये सब्सिडी हांसिल की है। जिसमें शिकायतकर्ता साहून, उसके पिता और कई मृत लोगों के नाम पर भी सब्सिड़ी ली गई है। साहून का आरोप है कि विभाग की ओर से फव्वारा सैट पर किसानों को साड़े सात हजार रूपये प्रति ढाई कीला पर 7500 या अधिक्तम साडे़ 12 कीला पर 37500 रूपये 50 फीसदी की दर से सब्सिड़ी पांच साल में एक बार था भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए अधिक्तम 60 हजार रूपये जीवन में एक बाद सब्सिड़ी दी जाती है। किसान केवल एक ही विभाग से सब्सिड़ी ले सकता है। उन्होने आरोप लगाया कि दिहाना इंटरप्राइजिज फर्म के मालिक शमीम ने अपने रिश्तेदारों की मदद से किसानों के फर्जी कागजात तैयार कर और अधिकारियों की मिली भगत से सैंकडों किसानों को दो से तीन बार तक सब्सिड़ी दिलवाकर करोडों का घोटाला किया किया। उन्होने बताया कि आरोपी ने करोड़ांे की अर्जित संपत्ति से करीब 40 एकड़ जमीन विभिन्न गावों में खरीद रखी है। तथा नूंह में करोड़ों की रूपये की लागत का एक महल नुमा घर बनाया हुआ है। उन्होने बताया कि कृषि और बागवानी दोनो विभागों के घौटालांे की अलग-अलग शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी थी। जिसमें राज्य चैक्सी ब्यूरो गुरूग्राम ने 03 नवंबर 2015 को मुकदमा नंबर 46 दर्ज का आरोपी शमीम को गिरफ्तार कर चुकी है जिसमें वह फिलहाल जमानत पर है। वहीं दूसरा मामला सहायक भु संरक्षण अधिकारी एंव फर्म पंचकूला की शिकायत पर 25 सितंबर 2018 को पंचकूला सैंक्टर 5 में दर्ज हुआ था। जिसमें आरोपी शमीम की रविवार को पंचकूला स्टेट क्राईम पुलिस ने नूंह से गिरफ्तार किया है। क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी स्टेट क्राईम पुलिस के अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि मुकदमा नंबर 467 में एक आरोपी
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