पोक्सो अधिनियम के तहत सुनाई दो साल की कैद व जुर्माने की सजा|

Khoji NCR
2021-01-22 10:33:58

जिला कुरुक्षेत्र के जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश श्री मनीष दुआ ने पोक्सो अधिनियम के तहत सुनाई दो साल की कैद व जुर्माने की सजा| यह जानकारी जिला सहायक उप न्यायवादी श्री भूपेन्द्र कुमार ने द

| यह जानकारी देते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि दिनांक 8 मार्च 2019 को थाना केयूके के अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पडौस में रहने वाले विकास पुत्र हुकम चन्द उसके सामने गंधे इशारे करता था तथा उसके स्कूल आते जाते समय उसका पीछा भी करता था| उसको उसके घर वालों ने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया| उसने फेसबुक पर भी उसके बारे भद्दी पोस्ट डाली | उसका उल्हाना देने के बाद उल्टा उसके घर वालों से झगडा करने लगा| उस दिन वह घर पर अकेली थी दोषी ने उसके घर में मिटटी की डलियाँ फैंकी | जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को महिला सहायक उप निरीक्षक शर्मिला देवी ने 14 मार्च 2019 को गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में पेश किया | जिसकी नियमित सुनवाई माननीय अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश श्री मनीष दुआ की अदालत में चल रही थी| जिसकी नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत सुनाई दो साल की कैद व 4 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई| जुर्माना ना देने की सूरत में डेड माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी|

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