कोविड-19 को लेकर गृह सचिव के निर्देशों की कड़ाई से पालना हो : उपायुक्त

Khoji NCR
2021-01-13 11:12:56

नारनौल। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन अजय कुमार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी विभागों को गृह सचिव भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी

सभी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के बारे में दी गई सभी गाइडलाइन की पालना की जाए। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि भले ही कोरोना के मामले घट रहे हैं लेकिन अभी तक हमें उसी तरह सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी है। हम सबको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है तथा बाहर निकलते समय मास्क पहनना है। बिना मास्क बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि लोग कोविड उचित व्यवहार का लगातार पालन करें। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोविड डेडीकेटेड हॉस्पिटल में आग से बचाव के सभी प्रकार के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अस्पतालों को और अधिक निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं।

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