दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी कर विकिपीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह खतरनाक है कि को
ई भी विकिपीडिया के मंच पर पृष्ठों (pages) को संपादित कर सकता है। यह किस तरह का पेज का है अदालत ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। मानहानि मुकदमे की सुनवाई के दौरान विकिपीडिया की कार्यप्रणाली को समझाए जाने के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी की। पीठ ने पूछा कि क्या कोई विकिपीडिया पर किसी पृष्ठ को संपादित कर सकता है? अगर यह किसी के लिए भी संपादन के लिए खुला है तो यह किस तरह का पेज है?
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