परिवार पहचान पत्र अनिवार्य: सरकार ने 31 मार्च 2021 के बाद सभी सरकारी सेवाएं परिवार पहचान पत्र से मिलेंगी

Khoji NCR
2021-01-08 10:14:25

नूंह राज्य सरकार ने अब परिवार पहचान पत्र बनवाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। 31 मार्च 2021 के बाद लोगों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ सिर्फ परिवार पहचान पत्र से ही मिलेगा। इसके लिए जिला प

्रशासन ने जिले के लोगों से अपना परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए कहा है। अतिरिक्त उपायुक्त डा. मुनीष नागपाल ने बताया कि अब बगैर परिवार पहचान पत्र के पेंशन के लिए भी आवेदन नहीं किया जा सकेगा और किसी के जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन कराने के लिए भी परिवार पहचान पत्र होना जरूरी कर दिया गया है। यही नहीं यदि कोई लाभार्थी अपना परिवार पहचान पत्र अपनी पेंशन के साथ लिंक नहीं कराता है तो उसे पेंशन लेने में परेशानी आ सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में 162449 परिवारों के पहचान पत्र बन चुके है। हरियाणा सरकार ने दो जनवरी 2020 में परिवार पहचान पत्र बनवाने की घोषणा की थी। जिले के विभिन्न स्थानों पर खुले कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर इसे फ्री में बनवाया जा सकता है। इस पहचान पत्र में मुखिया और उसके परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण विवरण दर्ज होगा। अतिरिक्त उपायुक्त डा. नागपाल ने कहा कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र से लिंक किया गया है। जैसे ओल्ड एज पेंशन योजना, विडो पेंशन योजना, फेमिली पेंशन योजना, लाडली, मैरिज शगुन योजना, राशन आवंटन आदि। उन्होंने बताया आने वाले समय में हरियाणा परिवार पहचान पत्र को बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए, सक्षम योजना में आवेदन करने के लिए और अन्य सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। घर बैठकर स्वयं कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन:- डा. नागपाल ने बताया लोगों को अब राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं होगी। अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही सरकार की सभी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस पहचान पत्र में सभी परिवार सहित बाकी दस्तावेजों की एकीकृत जानकारी होगी। 31 मार्च 2021 के बाद किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया सीएम मनोहर लाल ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल ( meraparivar.haryana.gov.in) लांच किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडीसी ने बताया लोगों को अब राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं होगी। अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही सरकार की सभी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस पहचान पत्र में सभी परिवार सहित बाकी दस्तावेजों की एकीकृत जानकारी होगी। 31 मार्च 2021 के बाद किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया सीएम मनोहर लाल ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल ( meraparivar.haryana.gov.in) लांच किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए इन कागजों की जरूरत: पहचान पत्र बनवाने के लिए सभी सदस्यों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड जिनके पास उपलब्ध है, पैन कार्ड जिनके पास है, बैंक कापी जिनके पास है, 10वीं का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जिनके पास उपलब्ध हो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि।

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