मतदान के 48 घंटे पहले बंद हो जाएगी शराब दुकानें, मतगणना के दिन भी रहेगी बंद

Khoji NCR
2024-10-03 11:46:37

नूंह, 03 अक्टूबर - जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ïेश्य से 05 अक्टूबर को होने वाले मतदान के 48

घंटे पूर्व व 08 अक्टूबर को मतगणना के दिन जिला में शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश 03 अक्टूबर को शाम 06.00 बजे से 05 अक्टूबर को मतदान पूरा होने तक और साथ ही 08 अक्टूबर को मतगणना दिवस पर सुबह 06.00 बजे से शाम 08.00 बजे तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेंगी। इस अवधि के दौरान नूंह जिले के क्षेत्र में सभी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी मादक, किण्वित या मादक मदिरा या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ नहीं बेचे या वितरित किए जाएंगे।

Comments


Upcoming News