नूंह, 3 अक्टूबर। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश अनुसार जिला नूंह में मतदान के निष्पक्ष और सुचारू स
चालन को सुनिश्चित करने के लिए मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं और सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर रोक के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिला नूंह के क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने या आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश उम्मीदवार द्वारा घर-घर प्रचार के सिलसिले में 48 घंटों के दौरान घर-घर जाने पर लागू नहीं होंगे। जिला प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की किसी भी प्रकार से अवहेलना या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा।
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