राजकीय महिला महाविद्यालय साल्हाहेड़ी स्थित मतगणना केंद्र की 200 मीटर परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर लगाई रोक

Khoji NCR
2024-10-03 11:45:43

जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जारी किए आदेश नूंह, 3 अक्टूबर । जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश अनुसार ज

िला में 5 अक्टूबर को मतदान उपरांत 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर राजकीय महिला महाविद्यालय साल्हाहेड़ी में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा के दृष्टिगत राजकीय महिला महाविद्यालय साल्हाहेड़ी के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अनाधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोडकर) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 5 अक्टूबर से लागू होंगे तथा 8 अक्टूबर को संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Comments


Upcoming News