शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के क्षेत्र में नहीं बिकेगा कोई नशीला पदार्थ हथीन/माथुर हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो प्रमुख ओपी सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साहब के दिशानिर्देशों औ
पुलिस अधीक्षक पंखुरी कुमार के मार्गदर्शन में प्रतिदिन नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कड़ी में ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा साइकिल चलाकर गांव तक नशा मुक्ति का सन्देश दे रहे हैं। वे आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गदपुरी पहुंचे और एक दिवसीय नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 262 छात्र-छात्राओं और 10 शिक्षकों आदि ने भाग लिया। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को नशे की परिभाषा से लेकर, उसके प्रकार, प्रतिबंधित और चेतावनी युक्त नशों के बारे बताया और विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि भारत में वर्ष 1985 से एनडीपीएस एक्ट अर्थात नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस एक्ट लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होते हैं। कठोर दंड के प्रावधान इसमें हैं। नशे को मनुष्य के लिए घातक माना गया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को जोड़कर उनसे इस समस्या से बचाव बारे सुझाव मांगे और पूछा कि आज क्या सीखा। उन्होंने ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर 9050891508 पर चर्चा करते हुए कहा कि इस पर कोई भी व्यक्ति निर्भीकता से गुप्त सूचनाएं दे सकता है कि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित नशा बेच रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नाहा छोड़ना चाहता है तो वह ज़िले के नागरिक अस्पताल में जाकर इस बुराई से छुटकारा पा सकता है जो बिलकुल निशुल्क है। कार्यक्रम के अंत में शपथ ग्रहण करवाई गयी और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा कि भविष्य में कोई नशा नहीं बेचेंगे।
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