पुन्हाना, बकाया प्रोपर्टी टेक्स 31 दिसम्बर तक भरने पर 15 प्रतिशत की छूट सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा नगरपालिका द्वारा नोटिस व संपत्तिकर बिल का वितरण शहर के लोगों को किया जा रहा ह
ै। जिन लोगों के नोटिस व संपत्तिकर बिल में कोई त्रुटि है तो वे नगरपालिका कार्यालय में आकर सही कर सकते हैं। उक्त जानकारी नगरपालिका सचिव जितेंद्र शर्मा ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी आई डी में भी कोई कमी हो तो वे लोग 31 दिसम्बर तक अपनी संपत्ति स्वयं सत्यापित कर प्रोपर्टी टैक्स के एरियर पर 15 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए योजना का लाभ उठाएं।
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