अनुसूचित वर्ग के पात्र लाभार्थी ऋण योजनाओं का उठाएं लाभ नूंह, 04 नवंबर - उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने
के लिए पात्र लाभार्थी 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। निगम द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के अनुसूचित जाति के सदस्यों को स्वयं रोजगार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस दिशा में विभिन्न बैंकों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लाभ प्रदान किए जाते हैं। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के योग्य परिवारों को जिनकी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक सालाना आय तीन लाख रुपये तक हो, को अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस और महिला समृद्धि योजना के तहत एक लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह ऋण किरयाना, दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा या अन्य कोई लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रुपये) तक का अनुदान सहित (केवल बीपीएल) परिवारों को कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक ऋण आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट www.hsfdc.org.in , सीएससी, सरल केंद्र या हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में अपना आवेदन भर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा निगम की वेबसाइट, सीएससी, सरल केंद्र पर आवेदन भरने उपरांत जिला कार्यालय में ऋण आवेदन फार्म जमा करवाना होगा।
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