हथीन/माथुर : बहीन थाना अंतर्गत गांव आलीमेव निवासी गिल्लू व उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने रोज का शिकार करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के घर पर पुलिस
े दबिश दी तो आरोपी के घर का दरवाजा बन्द था। उसे आवाज लगाई तो उसने दरवाजा नही खोला। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और अंदर घुसकर देखा तो एक व्यक्ति अपने हाथ में मांस का बैग/कट्टा सफेद भऱा हुआ को सीढी पर से उपर छत पर चढ कर मकान के पिछे कुद गया और बैग/कट्टा सफेद वजनदार को छोड कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौका से भाग गया। जिसका नाम गिल्लु मालुम हुआ, जो कट्टा/बैग को चैक किया तो उसमें जानवर का मांस मिला। जिसका वजन कराया गया तो कुल वजन 40 किलो 500 ग्राम था। पुलिस ने इस संदर्भ में वन्यजीव निरीक्षक जयदेव को घटना के बारे में जानकारी देकर बुलाया और उनके बयान पर गिल्लु निवासी आलीमेव तथा उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ धारा 9, 39, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच अधिकारी थाना प्रभारी सुरेन्द्र ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
Comments