नूंह 19, अक्टूबर- जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने ड्रोन नियम 2021 के तहत जिला नूंह को रेड जोन घोषित करते हुए आपराधिक प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के तहत जिला नूंह में 20 व 21 अक्टूबर को मानव रहित वाहन व ड
रोन इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि आगामी 20 व 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हरियाणा के जिला नूंह में संभावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिïगत यह आदेश पारित किए हैं। उन्होंने इन आदेशों की अनुपालना के लिए सभी उप मंडल मजिस्ट्रेट, संबंधित उप पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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