*खोजी/सुनीता गोयल* *रेवाड़ी* डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घुमंतू जाति के आवेदकों के लिए आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। घुमंतू जाति के पात्र परिवार आवास के ल
िए 19 अक्टूबर तक पोर्टल hfa.haryana.gov.in पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए 8010-100-121 पर मिस्ड कॉल करें। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ लेने के लिए घुमंतू जाति के परिवारों की पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है। इन शर्तों के अनुसार लाभार्थी की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक, परिवार का परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकरण हो, लाभार्थी को हरियाणा के शहरी क्षेत्रों का निवासी हो तथा लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी शहरी क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
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