प्रीमियम जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर - एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले पात्र परिवारों को नहीं देना पड़ेगा कोई प्रीमियम - जिन परिवारों की आय 1.80 लाख से ज्यादा है और तीन लाख रुपये तक है, को द
ना होगा 1500 रुपये का वार्षिक प्रीमियम नूंह 06 अक्टूबर- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा सरकार की आयुष्मान चिरायु योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा निशुल्क दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा और जिन परिवारों की आय इससे ज्यादा है और तीन लाख रुपये तक है, को 1500 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। सरकार ने योजना का प्रिमियम जमा करने की तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर की है। उन्होंने बताया कि जिला नूंह में आयुष्मान योजना के 6.81 लाख लाभपात्र हैं तथा आयुष्मान चिरायु योजना के अंतर्गत लगभग 6 हजार 200 परिवार और शामिल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी स्वयं www.chirayuayushmanharyana.in पर जाकर अपनी पात्रता जांच सकते हैं तथा पात्र पाए जाने के पश्चात् स्वयं व अपने नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर 1500 रुपए प्रिमियम का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने योजना में वार्षिक शुल्क जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया है। जिला नूँह में इसके अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पताल सिविल अस्पताल, मांडीखेड़ा, शहीद हसन खॉ मेडिकल कॉलेज नल्हड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूंह तथा 02 निजी अस्पताल देवांश हॉस्पिटल तावड़ू व फैमिली हॉस्पिटल तावडू को शामिल किया गया है।
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