नूंह 07 नवंबर : रोजगार विभाग हरियाणा ने प्रत्येक वर्ष की भांति शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से नवम्बर महीने में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर आवेदन आमंत्रित कि
ए है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों की जानकारी देते हुए जिला रोजग़ार अधिकारी एसएस रावत ने बताया कि आवेदक के पास जिला का रिहायशी प्रमाण - पत्र होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होने के साथ ही 01 नवम्बर 2022 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 03 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए व रिहायशी व कमर्शियल सम्पत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो तथा कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक ना हो। उन्होंने शिक्षा से संबंधित शर्तों की जानकारी देते हुए बताया प्रार्थी 12 वीं पास या दसवीं के बाद दो वर्षीय कोर्स पास होना चाहिए साथ ही वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी अप्रैन्टिस ना हो। उन्होंने कहा कि विवाहित महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा। प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में तीन साल पुराना अपडेटेड पंजीकरण होना आवश्यक है।
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