आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा व 50000 का लगाया गया जुर्माना। हथीन/माथुर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल आईपीएस द्वारा जिला पलवल के सभी प्रबंधक थाना,
ौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इन निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप पलवल पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग पीड़िता को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार मामले में आरोपी को महेश कुमार स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोस्को की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए धारा 4(2) पोस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 50,000 की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। मामले के अनुसार 4 अप्रैल 2020 को 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने महिला थाना पलवल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग को शौच के समय जाते हुए अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में महिला जिला पलवल पुलिस ने अभिलंब अभियोग संख्या 25/2020 धारा 363, 366A, 376 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले में पलवल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किए गए। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त मामले में उपरोक्त सजा के सादर आदेश किए हैं।
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