नूंह पुलिस की जारी दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी ने नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करने मामले में आरोपी को कठोरतम सजा दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

Khoji NCR
2022-09-14 10:46:38

खोजी एनसीआर साहून खांन गोरवाल नूंह पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय नरेन्द्र पाल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा व 12 हज

र रुपये का लगाया जुर्माना । जुर्माना न भरने पर आरोपी को 8 महिने अतिरिक्त कारावास की सजा के माननीय अदालत ने किए आदेश पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला आईपीएस द्वारा जिला नूंह के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपी को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें । इन निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप नूंह पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी तारीफ हुसैन निवासी जिला नूंह को माननीय श्री नरेन्द्र पाल स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नूंह की अदालत ने दिनांक 12.09.2022 को दोषी करार देते हुए धारा 506 भा0द0सं0 व 4 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रुपये की सजा सुनाई है । जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 8 महिने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी । मामले के अनुसार जिला नूंह के एक गांव में वर्ष 2019 में बारह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पीडिता के पिता ने जिला नूंह के महिला थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी । जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे । इस संबंध में जिला नूंह पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबन्धित धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था । मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई । सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती । मामले में नूंह पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया । इसके बाद नाबालिग पीड़िता के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था । जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त मामले में उपरोक्त सजा के आदेश पारित किए ।

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