एकमुश्त मूल राशि जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट का प्रावधान योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी नूंह, 02 सितंबर : दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता कुलदीप अत्री ने बताया कि हरिय
णा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2022 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था और अभी तक भी बिल बकाया है। यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। कार्यकारी अभियंता कुलदीप अत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू (शहरी तथा ग्रामीण)कृषि उपभोक्ता और सरकारी,ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता और आगामी छह बिल लगातार जमा नहीं करवाया तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि व पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं। फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। कार्यकारी अभियंता कुलदीप अत्री ने कहा कि अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाया है तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्ते उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। यह योजना 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी।
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