सोनू वर्मा नूह। दि हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के तहत किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी एवं सार्वजनिक भवन संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्ज, पोस
टर, वॉल पेंटिंग आदि से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसा करना कानूनी अपराध है। प्रशासनिक अनुमति से केवल अधिकृत जगह पर ही होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि हो सकते हैं। नियमों की उल्लंघना करने वालो के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश धीरेन्द्र खडग़टा ने जानकारी देते बताया कि दी हरियाणा प्रीवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर अधिकृत जगह पर प्रशासनिक अनुमति के बिना झंडे, बैनर, होर्डिंग या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। पोस्टर, स्याही, चॉक, पेंट या बैनर और अनाधिकृत होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत स्थानों पर ही होर्डिंग और विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि प्रोपर्टी को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए दोषी व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिलाधीश के आदेशानुसार प्राय देखने में आत है कि सरकारी, गैर सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति पर गैर कानूनी ढ़ंग से राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि से न केवल नुकसान पहुंंचाया जाता है, बल्कि ईमारत/स्थल की सुंदरता को भी खराब किया जाता है। ऐसा करना दी हरियाणा परिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 की उल्लंघन है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के मुखियाओं को निर्देश जारी किए है।
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