नगर पालिका व परिषद सीमा से बाहर अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की नीति की अधिसूचना जारी नियमों व मापदंडों को पूरा करने वाली 1 जुलाई 2022 से पहले विकसित अवैध कॉलोनियों पर लागू होगी यह नीति पुष्पे
द्र शर्मा फिरोजपुर झिरका । हरियाणा सरकार ने आमजन को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका व परिषद सीमा से बाहर व जिला नगर योजनाकार कार्यालय के नियंत्रित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की नीति की अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार बिनेश कुमार ने बताया कि यह नीति निकाय की सीमा से बाहर, निजी भूमि पर विकसित उन अवैध कॉलोनियों पर लागू होगी, जो एक जुलाई 2022 से पहले बनी हो। वह सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत इस नीति का लाभ उठाने के लिए कॉलोनी काटने वाला व्यक्ति, पंजीकृत आरडब्ल्यूए व कोआपरेटिव सोसायटी आवेदन कर सकते हैं। जिन कॉलोनियों के आवेदन प्राप्त होंगे, उनकी छंटनी के लिए डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें डीटीपी, जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी व पंचायती राज के एक्सईएन, जिला दमकल अधिकारी व डीसी कार्यालय से तहसीलदार को सदस्य बनाया है। आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी : इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए मलकियत संबंधित सभी राजस्व दस्तावेज (जमाबंदी, इंतकाल, नकल रजिस्ट्री व सजरा), स्वामित्व के प्रमाण के साथ प्लॉट धारक की सूची, कॉलोनी का ले-आउट व सर्वे प्लान व ले-आउट प्लान सैटेलाइट इमेज पर भी तैयार कराए, कॉलोनियों में गलियों की चौड़ाई तथा अन्य सुविधाओं का विवरण दर्शाना होगा। इन सभी दस्तावेजों की तीन प्रतियां व एक सॉफ्ट कॉपी में डीटीपी, नूह जिला सचिवालय प्रथम तल कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
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