नूंह हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेद
क द्वारा जरूरी दस्तावेजों का अपलोड करना जरूरी होता है। पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/ बेसहारा पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 0 से 18 वर्ष तक के स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायत, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता का लाभ प्रदान किया जाता है। यह लाभ प्रतिमाह लाभपात्रों के बैंक खाते में जारी किया जाता है जो कि स्वयं लाभपात्र का बचत खाता ही मान्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं के लाभ हेतू आधार कार्ड के अलावा परिवार पहचान पत्र को भी अनिवार्य किया हुआ है। इन योजनाओं के लाभ हेतू पूर्ण रूप से ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत ही आवेदन की प्रक्रिया लागू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा योजनानुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ-2 आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड व बैंक पासबुक को ऑनलाईन अपलोड/स्कैन करना आवश्यक है लेकिन ऐसे आवेदन कार्यालय में प्राप्त होते हैं जिनमें आधार कार्ड व बैंक पासबुक अपलोड/स्कैन नही होते हैं, खाता नम्बर सही दर्ज नही होता है, बैंक के नाम व आईएफएससी में भिन्नता, दस्तावेज असल स्कैन ना होकर उनकी छायाप्रति स्कैन की जाती है। इस प्रकार की त्रूटियों के कारण लाभ जारी करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के आवेदन पत्र के साथ जो आयु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है लेकिन आवेदन पत्र पर अन्य दस्तावेज दर्शाया जाता है, जिस कारण भी आवेदन पत्र अस्वीकृत होते हैं। इसके साथ-2 जो दस्तावेज अपलोड किये जाते हैं, वह पढऩे योग्य व प्रिंट के योग्य नही होते हैं। जिस बारे आवेदक भी अटल सेवा केन्द्रों के द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र को पहले स्वंय ही जांच लेवें। उन्होंने लाभपात्रों से अपील की है कि वे योजनाओं के लाभ हेतू आवेदन के समय उपरोक्त त्रुटियों बारे अवश्य ध्यान दें तथा आवेदन पत्र के लिये निर्धारित फीस से अधिक राशि की अदायगी ना करें यदि काई अधिक राशि की मांग करता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित एसडीएम या उच्चाधिकारियों को देंं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी वर्कर/ हेल्पर तथा सरपंच, पंच, ग्राम चौकीदार व नंबरदार जो कि सरकार से मानदेय प्राप्त कर रहे हैं तथा भत्ता/मानदेय सहित वार्षिक आय पेंशन योजना के लाभ की शर्तों से कम होती है और वे पेंशन की अन्य शर्तें पूरी करते हैं तो वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन का हकदार होते हैं।
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